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उत्तराखंडदेहरादून

राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

Lokesh Badoni
Last updated: August 13, 2025 11:33 am
Lokesh Badoni Published August 13, 2025
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  • उत्तराखण्ड धर्मांतरण कानून में किया गया गैंगस्टर जैसे कानून का प्राविधान
  • प्रदेश में धर्मांतरण कानून हुआ और ज्यादा सख्त
  • धर्मांतरण कराने वालों को 14 साल तक की होगी सजा

    देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें आधे से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट ने अग्निवीर सेवा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दी। इसमें आयु में छूट देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। कैबिनेट ने बैठक में धर्मांतरण कानून को और भी ज्यादा सख्त किया गया। इस कानून में संशोधन करते हुए गैंगस्टर जैसे कानून लागू किए जाएगें। साथ ही 14 साल तक सजा का प्रविधान इस कानून में किया जाएगा।
    वनीकरण निधि प्रबंधन, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को कैबिनेट की संस्तुति दी गई। उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम (यूपीडीसीसी) के ढांचे का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें कुल 95 पदों का सृजन किया जाएगा जो सिंचाई विभाग से डेपुटेशन पर होंगे।
    कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल का गठन किया है, जिसके तहत सहकारी बैंकिंग सेक्टर से संबंधित भर्ती आईबीपीएस के माध्यम से होगी। सिडकुल के 5 प्रतिशत काम उत्तराखंड के लोगों को दिए जाएंगे, जिसका लाभ उत्तराखंड मूल के औद्योगिक संस्थानों के अभ्यर्थियों को मिलेगा जिसका निर्णय आज सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
    कैबिनेट ने लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्यतु परियोजना के लिए देहरादून जनपद के ग्रामों में अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि की दरें, जनपद टिहरी के ग्रामों के समक्षक की है।कैबिनेट ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के वर्ष 2021-22 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने का मंजूरी दे दी है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अंतर्गत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखा विवरण को विधानमंडल के पटल पर रखे जाने को मंजूरी भी दी गई है।
    कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा 395 (बी) के अनुपालन के क्रम में उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी कैबिनेट से मिली है। उत्तराखंड पशुपालन विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली 2025 का प्राध्यापन करने को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 पर भी कैबिनेट की मोहर लग गई है।
    कैबिनेट ने श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में उपाध्यक्ष का 1 अतिरिक्त पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की नियमावली को हरी झंडी दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग एवं नवाचार (एसटीआई) नीति 2025 को मंजूरी दी गई। राजकीय औद्योगिक संस्थानों में शेड, भूखंडों के आवंटन, निरस्तीकरण,  स्थानांतरण व किराया आदि के संबंध में एकीकृत प्रक्रिया में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन), नियमावली 2025 भी कैबिनेट ने मंजूर कर ली है।  उत्तराखंड भू सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) के वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा में सदन पटल पर रखे जाने को मंजूरी मिली। ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली 2011 में संशोधन को मंजूरी तथा उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा के समक्ष पुनः स्थापित किए जाने को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है।
    सरकार ने अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब अग्निवीरों को सेवाकाल पूरा होने पर समूह ग के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। बताया जा रहा है कि अगले वर्ष रिटायर होने के बाद 850 पदों पर भर्ती दी जाएगी।  अग्निशमन व नागरिक पुलिस (कांस्टेबल व उपनिरीक्षक), कारागार पुलिस सेवा (बंदी रक्षक), वन विभाग (वन रक्षक), राजस्व पुलिस (पटवारी), आबकारी (पुलिस बल), परिवहन विभाग (पर्वतन दल) के पदों की सूची भी तैयार की जाएगी। सरकार ने धर्मांतरण कानून और सख्त करने के लिए कानून में कुछ संशोधनों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। एक्ट में संशोधन कर सजा को 10 साल से बढ़ा कर 14 साल किया। कुछ मामलों में 20 साल तक सजा हो सकती है। जुर्माना राशि को 50 हजार से बढ़ा कर 10 लाख किया गया।

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