देहरादून। राजकीय कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयं संघ (आरएसएस) की शाखा (प्रातःकालीन/सायंकालीन सभा अन्य साकृतिक, सामाजिक गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकता है। इसे उत्तराखंड राज्य कर्मचारी नियमावली का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
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