राज्य में अवैध रूप से चर रहे निजी पैथालॉजी सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके लिए विभागिय अधिकारियों को सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से मैदानी जनपदों देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी तथा उधमसिंग नगर में मानकों के विपरीत संचालित पैथालॉजी सेंटरों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश संबंधित जनपद के मुख्यचिकित्सा अधिकारियों को दिये गये है। सुबे के स्वास्थ्य मंत्री डा.धन सिंह रावत ने बताया कि पैथोलॉजी लैब में जांच के नाम पर मरीजों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए प्रदेश भर में निजी पैथालॉजी सेंटरों का सत्यापन किया जाएगा।
डा. रावत ने कहा कि उन्हें विभिन्न माध्यमों से अवैध पैथालॉजी लैंब संचालित करने की शिकायतें मिली हैं
शिकायत कर्त्ताओं ने जिन तथ्यों को सामने रखा है।वह मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंताजनक है।
विभागीय मंत्री ने बताया कि राज्य में पैथोलॉजी लैब के संचालक के लिए क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है इसके साथ ही मेडिकल प्रदुषण कन्ट्रोल बोर्ड के दस्तावेज होने भी जरूरी है।
उन्होंने कहा है कि अवैध रूप से चल रहे केन्द्रों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।